अब पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक बेंचेंग इंश्योरेंस पॉलिसी, गाइडलाइन जारी



प्रतीकात्मक फोटो अब जल्द ही पोस्ट मैन यानी डा​किया और ग्रामीण डाक सेवक लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचेंगे। इेश्योरेंस रेगुलेटरी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकिरण (इरडा)  की गाइडलाइन के अनुसार डाक विभाग के पोस्ट मैन और ग्रामीण डाक सेवक को प्वॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इनकी नियुक्ति इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा की जाएगी। इरडा ने ये कदम इंश्योरेंस सुविधा को दूर दराज इलाकों पर पहुंचाने के लिए उठाया है। 






कई कंपनियों के उत्पाद बेच सकता है आईपीपीबी
इरडा ने कहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) अथॉरिटी से डाक विभाग के डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों को प्वॉइंट ऑफ सेल्सपर्सन के तौर पर काम करने के लिए अनुमति मांग सकता है। अथॉरिटी से अनुमति मिलने के बाद डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति को लेकर जिम्मेदारी आईपीपीबी की होगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डाक विभाग के बीच व्यवस्था की जानकारी अथॉरिटी को दी जाएगी। इसके अलावा इरडा ने कहा है कि आईपीपीबी डाकियों ओर ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा इंश्योरेंस बेचने के लिए कितनी भी बीमा कंपनियों के साथ जुड़ सकता है।
रोजाना के ट्रांजैक्शन का रखरखाव भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देखेगा।



दिया जाएगा प्रशिक्षण
बीमाधारकों की सुरक्षा के लिए सभी पोस्टमैन और ग्रामीण डाकसेवकों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए। इरडा के नियमानुसार सभी पीओएस की केवाईसी की जाए और बीमा उत्पाद बेचने वाले पोस्टमैन-ग्रामीण डाकसेवकों की पहचान के लिए एक सिस्टम बनाया जाए।



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